हरियाणा में अब ट्यूबवेल कनैकशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट कर सकते है।
हरियाणा में अब ट्यूबवेल कनैकशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट कर सकता है। ओस के लिए किसान विभाग मे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है ये ोडेर जारी हो गया है। सभी किसान ये नोट कर ले की आप आपने तुबेल कनेक्ट को 70 मिटेर या किला तक ही शिफ्ट क्र सकते है|

विवरण:
-
राज्य सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया है:
“कृषि विद्युत (AP) कनेक्शन की शिफ्टिंग की लागत, जब वह शिफ्टिंग 70 मीटर की परिधि में हो और नया स्थान उसी उपभोक्ता की मिल्कियत में हो, तो वह लागत उपभोक्ता से नहीं ली जाएगी। यह लागत डिस्कॉम द्वारा ‘वार्षिक राजस्व आवश्यकता’ (ARR) के माध्यम से वसूल की जाएगी।”
- निर्देशों के अनुसार, जब शिफ्टिंग 70 मीटर के दायरे में होगी और नया स्थान उसी उपभोक्ता की मिल्कियत में होगा, तो कोई भी अनुमानित लागत उपभोक्ता से वसूल नहीं की जाएगी। यह राशि ARR में शामिल की जाएगी।
शिफ्टिंग केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर विशेष परिस्थितियों में ही की जाएगी, जैसे:-
-
बोर फेल होना
-
पानी की लवणता (salinity)
-
सरकारी भूमि अधिग्रहण
-
या अन्य अपरिहार्य कारण
4.सिंचाई विभाग की ग्राउंड वॉटर सेल यह प्रमाणित करेगी कि शिफ्टिंग की आवश्यकता पानी की गुणवत्ता (लवणता/अलवणता) के कारण है। नया स्थान भी जल गुणवत्ता के हिसाब से प्रमाणित किया जाएगा।
-
उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के बिजली बिल के भुगतान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
-
सभी SE (ऑपरेशन) सर्कल इस कार्य पर होने वाले खर्च की जानकारी नियमित रूप से CE (ऑपरेशन), पंचकूला एवं रोहतक को भेजेंगे। CE ‘ऑपरेशन’ पंचकूला एवं रोहतक O/o SE/RA, पंचकूला को यह जानकारी भेजेंगे ताकि खर्च को ARR में समायोजित किया जा सके।
-
सभी संबंधित सेल्स सर्कुलर इस आदेश के अनुसार संशोधित माने जाएं। यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और सभी अधिकारियों को इसकी सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

